नई दिल्ली। देशभर में वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। 15 फरवरी से यह नियम लागू हुए हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री द्वारा इस नियम को लागू किया गया है। जिन गाडियों पर फास्टैग नहीं होगा उन्हें दोगुना टैक्स भरना पड़ सकता है।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसकी सूचना प्रेस रिलीज के जरिय दी। उन्होंने बताया कि, 15 फरवरी को आधी रात से देशभर में फास्टैग लागू कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि, जो भी गाडियां बिना फास्टैग के होंगी उन्हें दोगुना टोल टैक्स भरना पड़ेगा।
बता दें कि, टोल प्लाजा पर कैश लेने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और टोल लेने के लिए गाड़ियों पर फास्टैग अनिवार्य किया गया है। मंत्रालय द्वारा जानकारी दी गई कि, राष्ट्रीय राजमार्गों पर जितने भी टोल प्लाजा हैं उन सभी को फास्टैग लेन में बदल दिया गया है। जितने भी हाइब्रिड लेन होंगे उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। राजमार्ग शुल्क नियम के अंतर्गत फास्टैग लेन में काफी गाडियों को फास्टैग न लगे होने पर सामान्य तौर पर जितना टैक्स देना होता है उससे दो गुना टैक्स अदा करना पड़ेगा।
कहा जा रहा है कि, यह नियम डिजिटली शुल्क भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। इसका एक फायदा ईंधन की बचत के लिए भी होगा।
मिली जानकारी के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गाडियों को दो श्रेणियों में बांटा है। एक एम श्रेणी और दूसरा एन श्रेणी। एम श्रेणी में चार पहियों वाले वाहन शामिल है जो कि यात्रियों को ले जाते हैं। जबकि एन श्रेणी में वस्तुओं को ढोने वाले चार पहिया वाहन शामिल हैं। एन श्रेणी के वाहन वस्तु और व्यक्तियों को ले जा सकते हैं। 1 जनवरी 2021 से ही एम और एन श्रेणी के वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया था। हालांकि बाद में इसकी समय सीमा बढ़ा कर 15 फरवरी 2021 कर दि गयी थी।
आप फास्टैग को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। यह आपके लिए ऑनलाइन पेमेंट के ऐप्स पर भी उपलब्ध होता है। इसके अलावा आप टोल प्लाजा बूथ से भी फास्टैग ले सकते हैं।