बैंक एटीएम से पैसे निकालने के बदले गए नियम, भरना पड़ सकता है जुर्माना: एसबीआई

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नई दिल्ली: एसबीआई ने एटीएम से पैसे निकालने के नियमो में किया बदलाव खाताधारकों के लिए ज़रूरी सूचना। फ्री ट्रांजैक्शन कि लिमिट पार करने पर भरना पड़ेगा जुर्माना।

एसबीआई ने एटीएम से पैसा निकालने के नियमों में बदलाव किया है। यह नियम 1 जुलाई 2020 से लागू हो चुके हैं। फ्री ट्रांजैक्शन कि लिमिट पार करने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। यही नहीं खाताधारक के अकाउंट में बैलेंस ना होने पर अगर ट्रांजैक्शन फैल होता है तो भी जुर्माना भरना पड़ेगा।

नय नियमों के मुताबिक, मट्रों शहरों में बैंक एटीएम से एक महीने में सिर्फ़ 8 बार ही फ्री ट्रांजैक्शन के सकते हैं। इससे ज़्यादा बार ट्रांजैक्शन करने पर ग्राहकों को चार्ज देना पड़ेगा और इतना ही नहीं, एसबीआई एटीएम धारक सिर्फ़ 5 बार ही एसबीआई एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं और 3 बार किसी अन्य बैंक के एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेट्रो शहरों मुंबई, चेन्नई, बैंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली और हैदराबाद शामिल हैं।

गैर मेट्रो शहरों में एक महीने में 10 बार एटीएम इस्तेमाल करने पर मंजूरी है। इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। जिसमे से 5 बार एसबीआई एटीएम एयर 5 बार अन्य बैंक के एटीएम का इस्तेमाल किया का सकता है। जुर्माने के तौर पर 10 से 20 रुपए के साथ जीएसटी शुल्क भरना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपके बैंक में बैलेंस न होने पर ट्रांजैक्शन करने से निकासी फेल जो जाती है तो इस स्थिति में आपको 20 रुपए फाइन के साथ जीएसटी शुल्क भरना पड़ेगा।

दूसरे बदले गए नियम के अनुसार, अगर आप 10 हज़ार रुपए से ज़्यादा कि निकासी करते हैं तो आपके फ़ोन पर ओटीपी आएगा जिसे आपको एटीएम में डालना होगा, उसके बाद ही आपकी ट्रांजैक्शन सफल होगी। हालांकि यह सिर्फ़ एसबीआई एटीएम में ही होगा। अन्य बैंक एटीएम में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एसबीआई के एटीएम से रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक ओटीपी की ज़रूरत होगी।

हालांकि बदले गए नियमों में खाताधारकों को कुछ राहत भी दी गई है, जैसे कि भारतीय एसबीआई एकाउंट होल्डर्स को अब एसएमएस अलर्ट चार्जेस नहीं देना होगा। अकाउंट रजिस्टर्ड मोबाइल पर एसएमएस अलर्ट पर अब चार्ज नहीं काटे जाएंगे। दूसरी राहत यह है कि जिन खाताधारकों की महीने में औसत बैलेंस एक लाख बनी रहती है उन्हें लेन देनी के लिए किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना होगा।

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