इन राज्यों में जाने से पहले करवाएं कोरोना टेस्ट, नेगेटिव रिपोर्ट वाले यात्री ही कर सकेंगे सफर।

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कोरोना वायरस की चपेट से पूरा देश परेशान है। साल 2020 के लगभग सभी त्योहार ख़त्म हो चुके हैं और इसी के साथ कोरोना ने मरीजों के आंकड़ें भी बढ़ा दिए हैं। कई राज्यों की सरकार ने बढ़ते खतरे को कम करने के लिए नए और सख्त नियम बना दिए हैं। इसके अलावा नियमों का उल्लघंन करने वालों के लिए सजा भी तैयार कर दिया गया है।

कोरोना के बढ़ते मामले के कारण बीएमसी द्वारा दिखाई गई सख्ती। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लगाए गए नए नियम। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा और भी कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। जिसके तहत हवाई यात्रा करने से पहले कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट आपको जमा करनी पड़ेगी। इसकी जानकारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा ट्वीट के जरिए दी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि, लोकडाउन खोलने के लिए भी नए नियम कानून बनाए जा रहे हैं।

त्योहारों का मौसम ख़त्म होने के साथ साथ कोरोना ने अपनी रफ़्तार भी बढ़ा ली है। इससे बचाव के लिए बीएमसी द्वारा कई सख्त नियम बनाए गए हैं जो की 25 नवंबर से लागू होंगे। महाराष्ट्र में यात्रा करने के लिए बोर्डिंग के समय सभी यात्रियों को अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जमा करनी होगी। जिसके अनुसार ही यात्रा की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा सभी यात्रियों को मुंबई में आगमन पर तैनात कर्मचारी को भी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। तभी आपको आगे जाने दिया जाएगा।

आपको बता दें, अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को भी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। गौरतलब हो कि, कोरोना की रिपोर्ट यात्रा के 72 घंटे पहले की होनी चाहिए। तभी आपकी रिपोर्ट मान्य होगी अन्यथा अमान्य मानी जाएगी। अगर किसी यात्री के पास कोरोना की रिपोर्ट नहीं है तो उसे पहले आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए पैसे जमा करने होंगे। जिसके बाद आपकी जांच होगी। कोविड की जांच नेगेटिव आने पर ही आगे जाने की मंजूरी होगी। अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो नियम के अनुसार आगे की प्रतिक्रियाएं पूरी की जाएगी। 

इसके अलावा ट्रेन से जाने वाले यात्रियों के लिए भी यही गाइडलाइंस जारी की गई है। हालंकि ट्रेन यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट 96 घंटे पहले की हो सकती है। इसके अलावा गोवा, गुजरात, राजस्थान जाने या यहां रुकने वाले यात्रियों को भी सम्पूर्ण नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा मास्क, सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग जैसी ज़रूरी सावधानियों का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

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