हवाई यात्रा को पटरी पर लाने के लिए एक बड़े कदम में, सरकार ने सभी मौजूदा वीजा की वैधता बहाल कर दीया है, वायरस के संकट और देशव्यापी तालाबंदी के बाद वीजा निलंबित किए जाने के लगभग आठ महीने बाद वैधता बहाल कि गई है।
भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) कार्ड धारक और विदेशी नागरिक टूरिस्ट वीजा को छोड़कर किसी भी उद्देश्य से भारत आ सकते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है, “सरकार ने भारत में प्रवेश करने या छोड़ने की इच्छा रखने वाले विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों की अधिक श्रेणियों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में क्रमिक ढील देने का फैसला किया है।”
इस श्रेणीबद्ध छूट के तहत, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वीजा, टूरिस्ट वीजा और मेडिकल वीजा को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फैसला किया है।
एमएचए ने कहा कि ओसीआई और पीआईओ कार्ड धारक और अन्य सभी विदेशी नागरिक अधिकृत हवाई अड्डों और सीपोर्ट इमिग्रेशन चेक पोस्ट के माध्यम से हवाई या जल मार्गों से प्रवेश कर सकते हैं।
हालांकि ऐसे सभी यात्रियों को संगरोध और अन्य कोविद प्रोटोकॉल के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
सरकार ने इस साल फरवरी से महामारी के कारण हवाई यात्रा – आवक और जावक – को प्रतिबंधित कर दिया था।
23 मार्च से भारत में अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों को निलंबित कर दिया गया था। कोरोनावायरस के प्रकोप से निपटने के लिए लगभग दो महीने के निलंबन के बाद, सरकार ने 25 मई को अनुसूचित घरेलू यात्री उड़ानों को फिर से शुरू किया था।
हालांकि, इसने एयरलाइनों को अपनी पूर्व-कोविद घरेलू उड़ानों के अधिकतम 33 प्रतिशत को संचालित करने की अनुमति दी थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 26 जून को सीमा को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर दिया।