यूपी सरकार सोमवार से कोविड -19 कर्फ्यू में ढील देगी, नए दिशा निर्देश किए गए जारी।

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रविवार को राज्यव्यापी रात के कर्फ्यू में दो घंटे की छूट देने का निर्णय किया है। वर्तमान स्तिथि में कोरोनो वायरस बीमारी (कोविड -19) की स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में रात कर्फ्यू लगा हुआ है।

यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने लॉकडाउन में ढील की घोषणा करते हुए कोरोना कर्फ्यू के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए। सोमवार से प्रभावी नए आदेशों के अनुसार, शॉपिंग मॉल और रेस्तरां को सप्ताह के दिनों में रात 9 बजे तक 50% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। अन्य दुकानें और मार्केट कॉम्प्लेक्स भी अब सप्ताह में पांच दिन खुल सकते हैं।

यूपी में नए कोरोना कर्फ्यू दिशा निर्देशानुसार, कोविड -19 हॉटस्पॉट इलाके को छोड़कर सभी दुकानें और बाजार अब सोमवार से शुक्रवार तक पूरे सप्ताह में सुबह 7 से रात 9 बजे तक खुले रह सकते हैं। राज्य में कोविड-19 प्रबंधन को लेकर मंगलवार की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना कर्फ्यू में दो घंटे और ढील देने की मांग की थी। जिसके बाद सप्ताह के दिनों में कर्फ्यू के समय में दो घंटे की ढील दी गई है।

बता दें कि, यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी के बताया कि, उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में स्वचालित रूप से ढील दी जा रही है, जहां सक्रिय कोविड -19 मामलों की कुल संख्या 600 से कम है।

उत्तर प्रदेश में ‘कोरोना कर्फ्यू’ नए के दिशा-निर्देश-

1. उत्तर प्रदेश में होटल और रेस्तरां सप्ताह के पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक में सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुले रह सकते हैं। शॉपिंग मॉल को भी सप्ताह के दिनों में रात 9 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुले रहने की अनुमति दी गई है।

2. धार्मिक स्थलों पर एक समय में 50 से अधिक व्यक्तियों को इक्कठा होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

3. ऑटो-रिक्शा में ज़्यादा से ज़्यादा दो लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी। जबकि चार पहिया वाहनों में चार लोगों को बैठने की अनुमति होगी।

4. शादी समारोहों और अन्य सामाजिक समारोहों में 50 से अधिक मेहमानों को आमंत्रित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जो मेहमान इन आयोजनों में भाग लेंगे उन्हें  कोरोनावायरस से जुड़े नियमों का पालन करना होगा।

5. स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान फ़िलहाल के लिए बंद रहेंगे। प्रशासनिक कार्यों के लिए सिर्फ स्टाफ और फैकल्टी को ही संस्थानों में जाने की अनुमति होगी। शिक्षण संस्थानों और कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन अध्ययन की अनुमति पूर्व के विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी।

6. सभी सरकारी और निजी कार्यालय कोविड -19 प्रोटोकॉल के अनुपालन में 100% क्षमता पर चल सकते हैं। लेकिन अभी भी निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है।

7. सप्ताहांत के लॉकडाउन नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यह हमेशा की तरह जारी रहेगा। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल कार्यदिवसों में रात के कर्फ्यू में बदलाव किए गए हैं, जो अब से शाम 7 बजे के बजाय रात 9 बजे से लागू होंगे।

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