नोएडा में शराब की दुकान खोलने की अनुमति, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नियम का नहीं किया पालन।

उत्तरप्रदेश के नोएडा में शराब की दुकान खोलने के निर्देश दिए जा चुके हैं। कोरोना के इस दूसरे लहर के दौरान खोले गए शराब की दुकानों में लोगों की उमड़ पड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का किया गया उल्लंघन। 

नोएडा के गौतमबुद्ध जिले का भी कुछ ऐसा ही हाल है। शराब की दुकान खुलने पर लोगों ने लगाई भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग के कोई मायने नजर नहीं आए। ऐसे में मजबूरन नोएडा पुलिस को करनी पड़ी सख्त कार्यवाही। पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों पर की कार्यवाही। आईपीसी धारा 188 का मामला दर्ज किया गया। लगभग 20–22 लोगों पर यह मामला दर्ज किया गया।

शराब की दुकानें खुलने के साथ ही सभी दिशा–निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। जिले में तकरीबन 520 से ज्यादा दुकानें हैं। शराब की सभी दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा दुकानों के आगे 6फीट की दूरी पर गोला लगाना होगा ताकि लोग सही तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कर सकें। 

नोएडा से सटे जिला गाजियाबाद में भी शराब की दुकानें खुलनी शुरू हो गई है। मंगलवार शाम से ही गाजियाबाद में दुकानें खुलनी शुरू हो गई थी। हालांकि अब जब यह दुकानें रोजाना खुलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, तो ऐसे में जरूरी है की लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना महामारी से बचाव में जाती किए गए नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी। 

जानकारी के लिए बता दें, शराब और बीयर की दुकानें तो खोली जाएंगी लेकिन दुकानों की कैंटीन नहीं खोली जाएगी। इसके अलावा कोरोना के सभी ज़रुरी गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य किया गया है। 

उत्तरप्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद के साथ अन्य जिलों में भी शराब की दुकान खोली जा सकती है। बता दें कि बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सरकार ने 17 मई तक उत्तरप्रदेश में पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया है। केवल बेहद ज़रुरी कामों के लिए लोग घरों से बाहर जा सकेंगें।

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