बलिया फायरिंग की घटना के मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह को सोमवार को बलिया जिला अदालत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
अदालत में पेश करने से पहले सिंह को मेडिकल परीक्षण के बाद बलिया पुलिस थाने में वापस लाया गया था।
यह एक दिन बाद हुआ है जब उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) द्वारा लखनऊ में धीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया था।
रविवार को प्रशांत कुमार, एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर), उत्तर प्रदेश ने कहा। प्रधान आरोपी धीरेंद्र सिंह पर धारा 147, 148, 149, 302, 323, 352, 504, 506 और 7CLA एक्ट के तहत थाना रेवती, बलिया में मुकदमा दर्ज किया गया है।
धीरेंद्र सिंह ने कथित तौर पर एक झड़प के दौरान एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि दुर्जनपुर गाँव के रेवती थाना क्षेत्र में हुए सरकारी कोटे के तहत दुकानों के आवंटन के चलते यह झड़प हुई थी।
जय प्रकाश जो की मृतक के परिवार से है उन्होने कहा, वे उसके लिए न्याय की मांग करते हैं। साथ ही उन्होने 50 लाख रुपये का मुआवजा, उनके बेटे के लिए एक सरकारी नौकरी और उनके पत्नी को पेंशन की मांग भी की। परिवार ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है।