फर्जी डैथ सर्टिफिकेट दिखा कर आरोपी फरार, रेप केस से बचने की कोशिश हुई नाकामयाब।

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मुंबई के कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा। फर्जी डैथ सर्टिफिकेट देकर आरोपी होना चाहता था बरी। तीन साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश में जज ने सुनाई सजा साथ ही 10 हज़ार रुपए जुर्माने के रूप में। 

आरोपी विद्यामणि विश्वकर्मा ने साल 2015 में घिनौनी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी। अपने पड़ोस में रहने वाली तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी । बच्ची के चिल्लाने की आवाज़ सुन कर मां ने अपनी बच्ची को बचाया था। आरोपी अपने इरादों में नाकामयाब हो गया। किसी तरह से माता पिता द्वारा सच का पता लगाया गया। जिसके बाद मासूम बच्ची के माता पिता ने पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई। 

जांच पड़ताल और कार्यवाही के दौरान तीन साल की मासूम बच्ची ने आरोपी की पहचान कर ली। उससे वारदात के वाकया को पूछे जाने पर, बच्ची ने जैसे तैसे बयान देते हुए बताया, मैं अपने मां पापा और बड़ी दीदी के साथ रहती थी। मैं रोज़ स्कूल जाती थी। स्कूल से लौटने के बाद मैं अपने दो दोस्तों के साथ खेलती थी। अंकल ने मेरे प्राइवेट पार्ट पर तेल लगाया था। और मेरे पास बैठ गए थे। मैं चिल्लाने लगी थी। मेरी आवाज़ सुन कर मम्मी आ गई थी। जब बच्ची की मां से पूछताछ हुई तो, मां ने बताया की मैने अपनी बच्ची के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो मैं आरोपी के घर पहुंची तो मैंने देखा, दोषी विद्यामणि टॉवेल में खड़ा था। मैं अपनी बेटी को वहां से ले गई। मुझे कुछ शक हुआ तो मैंने अपनी बेटी से बात की पूछने पर उसने मुझे पूरी बात बताई।

इन सभी बातों को सुन कर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही आरोपी का डीएनए टेस्ट भी करवाया गया। हालांकि मुकदमे के दौरान आरोपी को जमानत मिल गई थी। जिसके बाद विद्यामणि फरार हो गया। पेशी के दौरान विद्यामणि के वकील ने आरोपी का फर्जी डैथ सर्टिफिकेट तैयार करके कोर्ट में पेश किया। ताकि आरोपी मृत घोषित होकर रेप केस से बच जाए। हालांकि जब डैथ सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन कि बात आई तो सारा खेल सामने खुल गया। वर्ली पुलिस ने आरोपी के स्थानीय निवास से विद्यामणि को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपी पर दोबारा से मुकदमा शुरू किया गया। जिसके तहत दोषी विद्यामणि विश्वकर्मा को सात साल की सजा सुनाई गई। साथ ही 10 हज़ार रुपए जुर्माने की राशि जमा करने का आदेश दिया गया।

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