लॉकडाउन अवधि के लिए पूर्ण वेतन न देने की स्थिति में नियोजक्ताओं पर नहीं होगी बल पूर्वक कार्यवाही – सुप्रीम कोर्ट।

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लॉकडाउन अवधि के लिए पूर्ण वेतन न देने की स्थिति में नियोजक्ताओं पर नहीं होगी बल पूर्वक कार्यवाही – सुप्रीम कोर्ट।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज एमएसएमई MSMEs सहित कई कंपनियों द्वारा दायर कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया, याचिकाओं में लॉकडाउन में 54 दिनों की अवधि के लिए कर्मचारियों के पूर्ण वेतन और भुगतान करने के गृह मंत्रालय के आदेश को चुनौती दी गई है। फैंसले में कहा गया की राज्य सरकार के श्रम विभाग नियोजक्ताओं और कर्मचारियों के बीच बातचीत में मदद करेंगे। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से याचिकाकर्ताओ को काफी राहत मिलेगी।

न्यायमूर्ति भूषण ने कहा कि “हमने नियोजक्ताओं के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था। पहले के आदेश जारी रहेंगे। जुलाई के अंतिम सप्ताह में केंद्र को एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करना होगा। राज्य सरकार के श्रम विभाग कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच बातचीत में मदद करेंगे।”

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