सुप्रीम कोर्ट (SC) ने आज संदिग्ध COVID -19 पॉजिटिव छात्र को आइसोलेशन सेंटर में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) परीक्षा लिखने के अनुमति दी।
सुप्रीम कोर्ट ने गरिम प्रसाद जो की एडवोकेट बनने इच्छुक है उन्हें कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) में उपस्थित होने में सहायता करने के लिए आर्डर का प्रिंट आउट लेकर अथॉरिटीज को 12 बजे से पहले देने को कहा है जो की कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) का संचालन कर रही है जिससे इच्छुक कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) की परीक्षा में उपस्तिथ हो सके जो की आज है।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आवेदक अन्य उम्मीदवारों के बाद प्रवेश लेगा और अन्य उम्मीदवारों से पहले परीक्षा केंद्र छोड़ देगा। हालांकि, जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश केवल आवेदक तक सीमित है और किसी अन्य छात्र पर इसका कोई असर नहीं होगा।
हालांकि एडवोकेट सुमित चंद्र ने कोर्ट से अन्य छात्रों के लिए भी इसी तरह के आदेश को पारित करने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने इस तरह के किसी भी आदेश को पारित करने से इनकार कर दिया। 21 सितंबर को शीर्ष अदालत ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) के मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) का पालन करते हुए छात्रों के स्वास्थ्य के लिए सभी सावधानी और देखभाल करने के बाद 28 सितंबर को CLAT 2020 के संचालन की अनुमति दी।