हरियाणा विधानसभा ने गुरुवार को राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण देने के लिए एक विधेयक पारित किया, यह एक सत्तारूढ़ गठबंधन की साथी जननायक जनता पार्टी द्वारा किया गया चुनावी वादा है।
हरियाणा राज्य एम्प्लॉयमेंट ऑफ़ लोकल कैंडिडेट्स बिल, 2020 निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरी का कोटा प्रदान करता है जो प्रति माह 50,000 से कम का वेतन प्रदान करते हैं।
यह राज्य में स्थित निजी कंपनियों, सोसाइटीज, ट्रस्टों और साझेदारी फर्मों आदि पर लागू होता है।
राज्य के राज्यपाल को कानून बनने से पहले विधेयक को स्वीकृति देनी होगी।
इस विधेयक को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य विधानसभा में पेश किया।
हालाँकि, चूंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (कानून के समक्ष समानता और भारत में कहीं भी किसी भी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार) का उल्लंघन करता है, इसलिए, हरियाणा राज्य एम्प्लॉयमेंट ऑफ़ लोकल कैंडिडेट्स बिल, 2020 को कानून बनने के पहले राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की सहमति की भी आवश्यकता है