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वड़ोदरा- फूड स्टॉल पर मांसाहारी भोजन की अनुमति नहीं है- अगर दिखे तो किया जा सकता है दंडित।

गुजरात के वडोदरा में कथित तौर पर मांसाहारी भोजन ‘खुले तौर पर’ बेचने वाले रेहड़ी-पटरी वालों को दंडित करने के लिए एक अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार बता दें कि, वडोदरा में नागरिक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि खाद्य स्टॉलों पर मांसाहारी भोजन ‘स्पष्ट रूप से’ न बिकें। ऐसे स्टालों और गाड़ियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मांस उपयुक्त रूप से ‘ढका हुआ’ है। यह निर्देश अंडे से बनी खाद्य सामग्री बेचने वाली गाड़ियों पर भी लागू होगा।

गुजरात के एक अन्य शहर राजकोट के मेयर द्वारा मांसाहारी भोजन बेचने वाले स्टालों को निर्देश दिया गया, वह अपने स्टॉल हॉकिंग ज़ोन तक सीमित रखें और मुख्य सड़कों से दूर रखने के निर्देश जारी किये गए हैं।

वडोदरा में निर्देश कथित तौर पर हितेंद्र पटेल द्वारा मौखिक रूप से पारित किए गए थे, जो वडोदरा नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। जबकि स्थानीय रिपोर्टों की मानें तो पटेल के निर्देशों को कैसे लागू किया जाना है, इस बारे में जमीन पर कुछ भ्रम है, एक प्रकाशन ने उन्हें यह कहते हुए दिखाया है की, “मैंने निर्देश दिया कि सभी खाद्य स्टालों, विशेष रूप से मांसाहारी भोजन जैसे मछली, मांस और अंडे बेचने वाले सुनिश्चित करें कि भोजन स्वच्छता कारणों से अच्छी तरह से कवर किया गया हो, उन्हें मुख्य सड़कों से भी हटा दिया जाना चाहिए जहां वे ट्रैफिक जाम का कारण बन सकते हैं। “उन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि कोई भी मांसाहारी भोजन किसी को भी दिखाई न दे। इसका हमारी धार्मिक भावनाओं से भी लेना-देना है। यह मांसाहारी भोजन को पूर्ण प्रदर्शन देने की प्रथा भी हो सकती है। और अब या सही समय आ गया है कि इसे सही किया जाए।

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