पीएम केयर फंड की याचिका खारिज- सुप्रीम कोर्ट।

PM care fund

उच्चतम न्यायालय द्वारा मंगलवार को पीएम केयर फंड याचिका पर अपना फ़ैसला सुना दिया है। याचिका में पीएम केयर फंड की राशि को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में हस्तांतरित करने की मांग की गई थी। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति अशोक भूषणत और उनकी पीठ ने पीएम केयर फंड की याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा, पीएम फंड की राशि को एनडीआरएफ में हस्तांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार इस राशि को अपने अनुसार उचित जगह हस्तांतरित करने के लिए स्वतंत्र है।

इसी पर बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कॉन्ग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। जगत प्रकाश नड्डा ने ट्वीट करते हुए कहा, ‘ न्यायालय के इस फैसले ने राहुल गांधी के मंसूबे पर पूरी तरह पानी फेर दिया। इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों के बुरे इरादे और दुर्भावनापूर्ण प्रयासों के बाद भी सच्चाई की जीत होती है।

भाजपा अध्यक्ष ने बताया की राहुल गांधी ने पीएम केयर फंड पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था फंड का ऑडिट क्यों नहीं करवाया गया। प्रधानमंत्री डोनेशन देने वाले लोगों के नाम क्यों नहीं बताते ? बीजेपी अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी के जनता के सामने हल्ला मचाकर दोषारोपण करने को आम जन ने नाकारा है और दिल खोल कर पीएम केयर फंड में दान किया है। उन्होंने आगे कहा, गांधी परिवार ने पीएमएनआरएफ को व्यक्तिगत जागीर के रूप में इस्तेमाल किया है। नागरिकों की मेहनत से अर्जित किए हुए धन को पीएमएमआरएफ में हस्तांतरित किया है।