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दुर्गा पूजा के पंडाल में श्रद्धालुओं की एंट्री निषेध, कलकत्ता हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश।

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नवरात्र के नौ दिन शुरू होने से पहले ही पूरे बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऐसे में दुर्गा माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के मन में उत्सुकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि पंडालों में दर्शनार्थियों के लिए नो एंट्री रहेगी। 

कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि, कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए दुर्गा पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं उमड़ेगी। केवल आयोजकों को ही पंडालों के अंदर रहने की अनुमति होगी। इसके अलावा बड़े पंडालों में 25 की संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं और छोटे पंडालों में मात्र 15 लोग ही इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। साथ ही यह भी नियम लागू किया गया है कि बड़े दुर्गा पूजा के पंडाल में 10 मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाना अनिवार्य होगा अथवा छोटे पंडाल में 5 मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाये जायँगे।

हाई कोर्ट में कहा गया कि कोरोना काल में स्वास्थ्य को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए यह कदम उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कहा गया की कोलकाता में लगभग 3000 पंडाल हैं। ऐसी स्तिथि में श्रद्धालुओं की संख्या बेहद ज़्यादा हो जाएगी। इसके लिए कलकत्ता में इतनी पुलिस नहीं है कि सभी पंडालों में तैनात किया जा सके और दर्शनार्थियों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके।

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