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कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी को 14 दिनों के लिए भेजा जेल, और उनके हमले का आरोप किया खारिज

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रिपब्लिक टीवी के प्रमोटर अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र की एक अदालत ने कल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अर्णब गोस्वामी को बुधवार को मुंबई में उनके घर से एक वास्तुकार, अन्वय नाइक और उनकी मां की 2018 में हुई आत्महत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। यह मामला पिछली सरकार के तहत बंद कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में वास्तुकार के परिवार की अपील के बाद फिर से खोल दिया गया था।

अलीबाग की एक अदालत ने पुलिस की 14 दिनों की हिरासत की मांग को खारिज कर दिया, लेकिन अर्णब गोस्वामी के इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि उनकी गिरफ्तारी किए जाने के दौरान उन पर शारीरिक रूप से हमला किया गया था।

गिरफ्तारी के दौरान शूट किया गया 13 मिनट का वीडियो पुलिसकर्मियों को संपादक के साथ सहयोग करने की विनती करता हुआ दीखता है जो कि पुलिसकर्मि के द्वारा उनके हमले के आरोप पर दिखाया गया, कि उसके साथ मारपीट की गई है। आखिरकार पुलिसवाले उन्हें घसीटते हुए ले जाते हैं।

बॉम्बे हाईकोर्ट आज अर्णब गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई करेगी। माना जा रहा है की वह जमानत के लिए दायर करेंगे, जिस कदम का पुलिस और श्री नाइक का परिवार विरोध करेंगे।अर्णब गोस्वामी को लगभग छह घंटे की असामान्य रूप से लंबी सुनवाई के बाद कल रात जेल ले जाया गया जो लगभग आधी रात तक चलता रहा।

श्री गोस्वामी के वकीलों ने पुलिस हिरासत से इनकार को एक जीत बताया। रिपब्लिक टीवी ने एक बयान में कहा, “अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को एक स्वतंत्र पत्रकार और समाचार नेटवर्क के खिलाफ एक बड़े प्रतिशोधी अभ्यास का हिस्सा बनाया गया है। यह एक बंद मामले में निराधार आरोपों पर वास्तविक तथ्यों को प्रकाश में लाने के लिए है, जिसके आधार पर अर्नब गोस्वामी पर हमला किया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया”

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